डाका कांड में तीस साल बाद आया फैसला, अभियुक्त को मिली 10 साल की सजा।
दरभंगा: प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को 30 वर्ष पुराने डाकाकांड के अभियुक्त बहादुरपुर थाने के फेकला निवासी अहमद रजा सिद्दीकी को दोषी करार दिया। उसे 10 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बहस की। श्री सिंह के अनुसार 18-19 मार्च 1993 को ढाई बजे रात में कमतौल थाना क्षेत्र के कुम्हरौली निवासी सलेहा खातून ने छह-सात की संख्या में डकैतों द्वारा पिस्तौल का भय दिखाकर नगद व आभूषण लूटकर ले जाने का आरोप लगाते हुए अज्ञात के विरुद्ध कमतौल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस अनुसंधानक द्वारा अनुसंधान के बाद अभियुक्त को अप्राथमिकी आरोपी बनाकर न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया था। इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों ने गवाही दी। अभियुक्त विगत एक वर्ष से न्यायिक हिरासत में है।
शत-प्रतिशत मतदान के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन।
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