Home Featured भतीजी की हत्या के जुर्म में चाचा को आजीवन कारावास।
March 11, 2024

भतीजी की हत्या के जुर्म में चाचा को आजीवन कारावास।

दरभंगा: अपर सत्र न्यायाधीश तीन ने 13 वर्ष की लड़की की जलाकर हत्या करने के आरोप में उसके चाचा मनीगाछी थाने के नेहरा निवासी विनय सहनी को सोमवार को उम्रकैद और 25 हजार रुपए अर्थदंड सजा सुनायी है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक वर्ष की साधारण कैद होगी।

वहीं, दफा 323 के तहत छह महीने की कैद तथा 341 में एक वर्ष की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रेणु झा ने बहस की। श्रीमती झा के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध उसी गांव निवासी संजय सहनी ने अपनी पुत्री की जलाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मनीगाछी थाने में नौ नवंबर 2015 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

अभियोजन की ओर से 11 गवाहों ने गवाही दी। मृतका नीतू कुमारी की मां पूनम देवी का कहना है कि मेरी पुत्री पर आठ नवंबर 2015 को गलत आरोप लगाकर साजिश के तहत जलाकर हत्या कर दी थी। लगभग नौ वर्ष के बाद मुझे न्याय मिला है। इससे मेरी पुत्री की आत्मा को शांति मिलेगी।

Share

Check Also

जेईई मेंस के रिजल्ट में एकबार फिर सर्वश्रेष्ठ रहा ओमेगा का प्रदर्शन, संस्कृति को मिला 232वां रैंक।

देखिये वीडियो भी दरभंगा: मिर्जापुर स्थित शिक्षण संस्थान ओमेगा स्टडी सेंटर के बच्चों ने जेई…