हत्या कर शव छुपाने के जुर्म में दो अभियुक्त दोषी करार।
दरभंगा: सिविल कोर्ट दरभंगा के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने गुरुवार को हत्या कर शव छुपाने की जुर्म में लहेरियासराय थाना क्षेत्र के महाराजगंज निवासी सीरियल कीलर मो. रियाज उर्फ सूर्या उर्फ छोटू और समस्तीपुर जिला के ताजपुर निवासी सोनी उर्फ लाल बीबी उर्फ लाली को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों दोषियों को सजा की अवधि निर्धारण पर सुनवाई और निर्णय के लिए 15 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। एपीपी रेणू झा ने बताया कि यह जघन्य हत्या 12-13 जून 2020 की है। मृतक नजीबुल्लाह की पत्नी शकीला खातून ने अपने पति के शव के निकट फर्दबयान दिया था। जिस आधार पर कांड दर्ज किया गया था ।
बताया गया कि इस घटना से पूर्व अभंडा के फिरदौस की हत्या हुई थी। जिसका राज मृतक नजीबुल्लाह जानता था। इसी राज को दबाने और इस काण्ड के सह अभियुक्त सोनी उर्फ लाल बीबी उर्फ लाली को घर में रखने के लिए मृतक पर दबाव डाला। उसके इंकार करने पर रात्रि में उसे घर से बुलाकर ले गया और गला दबाकर तथा आन्तरिक चोट पहुंचाकर हत्या कर दिया। तथा उसके शव को सराय सत्तार खां मुहल्ला निवासी कमरे आलम के बाउंड्री के पास छुपा दिया था। इसी मामले के सत्रवाद सं. 132/20 का विचारण उपरांत एडीजे दिवाकर की कोर्ट ने गुरुवार को दोनों अभियुक्त को भादवि की धारा 302 और 201 में दोषी घोषित किया है। वहीं, मृतक की पत्नी भूमिहीन है, जो अपने छोटे बच्चों के साथ मध्य विद्यालय सराय सत्तारखां के निकट जीवन जीने को मजबूर है।
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