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March 13, 2019

निर्वाचन प्रचार सामग्री के छपाई हेतु प्रिन्टिंग प्रेस को चुनाव आयोग के द्वारा आवश्यक निर्देश

निर्वाचन प्रचार सामग्री के छपाई हेतु प्रिन्टिंग प्रेस को चुनाव आयोग के निर्देशो से दरभंगा जिलाधिकारी ने करवाया  अवगत 

दरभंगा कार्यालय :- जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कार्यालय प्रकोष्ठ में जिले के सभी प्रिन्टिंग प्रेस के व्यवस्थापकों के साथ बैठक कर उन्हें चुनाव प्रचार सामग्री छापने हेतु निर्वाचन आयोग के प्रावधानों से अवगत कराया गया।

उन्होंने कहा कि मुद्रित सभी सामग्री पर प्रकाशक द्वारा मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम एवं पता का स्पष्ट रूप से उल्लेख रहना अनिवार्य है। अतः कोई भी प्रिन्टिंग प्रेस ऐसे कोई भी सामग्री को प्रकाशित नहीं करेगा जिस पर मुद्रक एवं प्रकाशक(Printer & publisher)का नाम मुद्रित नहीं है।
कोई मुद्रणालय (Printing Press) द्वारा किसी भी पम्फलेट एवं पोस्टर आदि का मुद्रण नहीं किया जायेगा जबतक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, द्वारा सत्यापित न हो। यह घोषणा आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट – क में प्राप्त किया जायेगा।
मुद्रणालय के व्यवस्थापक (Owner of the press) को निदेश दिया गया कि प्रचार सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अन्दर प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त सामग्रियाँ सहित विहित प्रपत्र में प्रकाशक की घोषणा (परिशिष्ट – क) तथा परिशिष्ट – ख में अपेक्षित सूचना के साथ, मीडिया कोषांग जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा के कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
प्रिन्टिंग प्रेस के व्यवस्थापकों को बताया गया कि यदि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों का किसी भी स्तर पर उल्लंघन होता है तो वह एक अवधि जो कि छः माह तक बढ़ाई जा सकती है या फिर अर्थदंड जो कि 2000/- तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों दंडनीय है।
उन्होनें बताया कि अनुभाग 127 ए के अनुबंध/प्रावधानों का उल्लंघन तथा निर्वाचन आयोग के उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन होने पर गंभीरता से लिया जाएगा। जो कि यथोचित मामलों में राज्य के प्रसंगिक कानून के अन्तर्गत प्रिन्टिंग प्रेस का लाईसेंस रद्द करना भी शामिल होगा।

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