मतदान के दिन पूरे जिला में मतदान केन्द्र के 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू।
दरभंगा कार्यालय:- लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर 14-दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (79-गौड़ाबौराम, 80-बेनीपुर, 81-अलीनगर, 82-दरभंगा ग्रामीण, 83-दरभंगा, 85-बहादुरपुर) एवं 23-समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंशभाग (78-कुशेश्वरस्थान (अ.जा.) तथा 84-हायाघाट) एवं 06 मई 2019 को 06-मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंशभाग (86-केवटी तथा 87-जाले) मतदान की तिथि को मतदान कार्य 07ः00 बजे पूर्वाह्न से 06ः00 बजे अपराह्न तक सम्पन्न होगा।
दरभंगा जिलान्तर्गत 14-दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 23-समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 06-मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दौरान शांति व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा द्वारा दं.प्र.सं. की धारा – 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण दरभंगा जिले में निषेधाज्ञा जारी किया गया है।
इस आदेश के तहत मतदान के दिन सभी प्रकार के वाहनों दो पहिया वाहन सहित का परिचालन प्रातः 05ः00 बजे से 07ः00 बजे तक पूर्णतया निषिद्ध रहेगा।
लेकिन निम्नांकित श्रेणी में आने वाली वाहनों के मामलों में निषेधाज्ञा अपवादस्वरूप शिथिल रहेगा :-
*01.* शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी/मतदाल दल के उपयोग हेतु वाहन।
*02.* आकस्मिक चिकित्सा हेतु मरीज के साथ एम्बुलेंस का परिचालन एवं अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे -विद्युत, दुग्ध वैन, पानी का टैंकर आदि।
*03.* निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के मतदान के दिन उपयोग हेतु निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त परमिटयुक्त वाहन, जिस पर चालक सहित पाँच व्यक्ति न हो तथा उससे मतदाता के ढ़ोने का कार्य नहीं लिया जा रहा हो।
*04.* निजी वाहन मालिक के स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के लिए मतदान हेतु मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर तक जाने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले वाहन।
*05.* निश्चित रूट पर एवं निश्चित बिन्दु से निश्चित बिन्दु तक चलने वाले पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वाहन जैसे -बस।
*06.* बीमार एवं रूग्ण व्यक्तियों द्वारा अपने प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन।
*07.* रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड आदि पर जाने के लिए प्रयोग किये जाने वाले रिक्शा एवं अन्य वाहन जिसे टाला नहीं जा सकता है।
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