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May 2, 2019

कोर्ट से वारंट जारी होने पर रामचंद्र पासवान ने आत्मसमर्पण कर लिया जमानत।

दरभंगा । आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित न्यायालय में चल रहे एक आपराधिक मामले में गुरुवार को रोसड़ा लोकसभा क्षेत्र के तत्कालीन सांसद लोजपा के रामचंद्र पासवान ने कोर्ट में जमानत याचिका के साथ आत्मसमर्पण किया। नवम एसीजेएम सह प्रभारी प्रथम एसीजेएम जावेद आलम की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद जमानत स्वीकृत कर पांच-पांच हजार के दो बंध पत्र जमा करने की शर्त पर जमानत मंजूर कर ली है। अभिलेख के अनुसार 2 मार्च 2009 से पूरे राज्य में लोक सभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू थी। 20 मार्च 2009 को सांसद ऐच्छिक कोष की राशि से बिरौल थाना क्षेत्र के सोनपुर गांव में सोलर लाईट लगाई गई थी और ठेकेदार के कब्जे से सोलर लगाने की सामग्री जप्त की गई थी। इसकी प्राथमिकी बिरौल अंचलाधिकारी ने बिरौल थाना में 20 मार्च 2009 को दर्ज कराई थी। इसी मामले में अदालत ने अभियुक्त की ओर से पैरवी नहीं रहने के कारण 15 अप्रैल को सांसद का बंध पत्र खंडित कर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश पारित किया था। इसकी सूचना मिलने पर सांसद ने जमानत याचिका के साथ आत्मसमर्पण कर कोर्ट से जमानत कराया है।

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