Home Featured बाल संरक्षण ईकाई द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर में पुलिसकर्मियों को पढ़ाया गया कानून का पाठ।
September 8, 2019

बाल संरक्षण ईकाई द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर में पुलिसकर्मियों को पढ़ाया गया कानून का पाठ।

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दरभंगा: समाहरणालय स्थित अम्बेदकर सभागार में रविवार को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) को लेकर जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वाधान में बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षक के तौर पर विशेष रूप समाज कल्याण निदेशालय एवं यूनिसेफ से परामर्शी राकेश कुमार एवं विधि विशेष अजय कुमार दरभंगा पहुँचे थे।
कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक रविशंकर तिवारी ने करते हुए बताया कि बालाकों की देखरेख एवं संरक्षण के प्रति सरकार एवं न्यायपालिका गंभीर है। किसी भी अपराध में पकड़े जाने वाले नाबालिगों को हथकड़ी नहीं लगाना है। हाजत में नहीं रखना है। किसी भी आपराधिक मामले में पकड़े जाने वाले नाबालिगों से थाना में अच्छा व्यवहार करें। पुलिस अथवा वर्दी का भय न दिखाएं। नाबालिगों की देखभाल के लिए सभी थाना में एक पुलिस पदाधिकारी को बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के रुप में तैनाती की गई है। इनका मुख्य कार्य किसी भी अपराध में पकड़े जाने के बाद थाना आने वाले नाबालिगों की बेहतर ढंग से देखभाल एवं सही सलामत कोर्ट में पेश करना है।
वही राज्य बाल संरक्षण समिति एवं यूनिसेफ के परामर्शी राकेश कुमार ने बताया कि बिहार के डीजीपी ने किशोर न्याय एक्ट को गंभीरता से लेते हुए सभी थानों एवं ओपी में थानाध्यक्ष से ठीक नीचे के पुलिस पदाधिकारी को विशेष रूप से बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। श्री कुमार ने किशोर नियमावली की जानकारी देते हुए कहा कि नाबालिगों को अपराधी नहीं कहना है। नाम एवं चेहरा को सार्वजनिक नहीं करना है। सभी थाना से कार्यशाला में शामिल हुए बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों को कहा कि जबतक कानून की जानकारी नहीं रखेंगे तबतक उसका पालन नहीं करेंगे। ज्ञान ही शक्ति है। कहा कि 18 वर्ष से कम सभी नाबालिग होते हैं। नाबालिग के बारे में उम्र का पता नहीं चलता है तो थानाध्यक्ष देखकर जितना उम्र का निर्धारण कर देंगे वह प्रथम दृष्टया मान्य होगा।
जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक रविशंकर तिवारी ने बाल संरक्षण अधिनियम, बाल श्रम एवं किशोर न्याय अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डीएसपी मुख्यालय एवं प्रशिक्षकों ने बालकों की देखरेख एवं संरक्षण के बारे में विस्तार से बताया। सुरक्षित बचपन और विकसित समाज पर चर्चा की।
कार्यशाला में किशोर न्याय परिषद के सदस्य अजित कुमार मिश्र अलावा जिला के सभी थानों के बाल कल्याण पदाधिकारी, चाइल्ड लाइन, पर्यवेक्षण गृह, बल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई आदि के सदस्य एवं कर्मीगण भी उपस्थित थे।

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