Home Featured स्पीडी ट्रायल के बाद शराब कारोबारी को मिली दस वर्षों के कारावास के साथ अर्थदंड की भी सजा।
October 17, 2019

स्पीडी ट्रायल के बाद शराब कारोबारी को मिली दस वर्षों के कारावास के साथ अर्थदंड की भी सजा।

दरभंगा : बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल की अदालत ने बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बिउनी गांव निवासी चंदनलाल देव को 10 वर्षो का कारावास और एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा में यह भी कहा गया है कि अर्थदंड नहीं जमा करने की स्थिति में अभियुक्त को एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।
बताते चलें कि 01 नवम्बर 2018 को भारी मात्रा में शराब की बरामदगी सिमरी थाना क्षेत्र में की गयी थी। जिसका कांड संख्या 139/18 संस्थित कराया गया था। इस मामले में पांच अभियुक्त बनाये गये थे। अनुसंधान के बाद दो के विरूद्ध 2019 को आरोप पत्र समर्पित किया गया। अदालत ने विगत 3 अक्टूबर को एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। वहीं दूसरे अभियुक्त चंदन को दोषी करार देते हुए काराधीन किया गया। उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक हरेराम साहु ने बताया कि सिमरी थाना क्षेत्र में एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई थी। इसकी सुनवाई जीओ केस नं.-998/18 के तहत चल रही थी। 13 मार्च 2019 को अभियुक्त के विरूद्ध आरोप गठन किया गया। आरोप गठन के सात माह के बाद स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा के बिन्दु पर सुनवाई के पश्चात अभियुक्त को यह सजा सुनाई गयी है।

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