Home Featured नाबालिग से विधवा की जबरन शादी मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने लिया संज्ञान।
December 29, 2020

नाबालिग से विधवा की जबरन शादी मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने लिया संज्ञान।

देखिए वीडियो भी।

दरभंगा: एक नाबालिग लड़के के साथ एक विधवा की शादी जबरन करा दिए जाने की खबर मीडिया में देख दरभंगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव दीपक कुमार ने त्वरित संज्ञान लिया है। इस बाबत उन्होंने सोमवार को पत्र जारी कर हनुमाननगर और सिंहवाड़ा बीडीओ, मोरो और सिंहवाड़ा का थानाध्यक्ष एवं भड़वारा पंचायत के मुखिया एवं मोरो और सिंहवाड़ा के पीएलवी से तीन दिनों के अंदर विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है। इस शादी में शामिल सभी व्यक्तियों का पूर्ण विवरण का उल्लेख प्रतिवेदन में शामिल करने का जिक्र किया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर दोषियों के विरुद्ध विधि संगत कार्रवाई की जाएगी।

बताते चलें कि बिहार में लड़का और लड़की की शादी के लिए उम्र निर्धारित है। जिसके तहत 21 वर्ष से कम उम्र के बालकों की शादी और 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं की शादी निषेध है। रोते हुए नाबालिग की शादी जबरन कराना अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय संविधान के अभिभावक सुप्रीम कोर्ट है। उच्चतम न्यायालय का निचली इकाई अनुमंडल व जिला न्यायालय है। जिसके अवर न्यायाधीश दीपक कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार की हैसियत से मीडिया में आई खबरों पर न्याय हित और समाजहित में संज्ञान लिया है।

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