Home Featured हत्या के मामले में दोषी करार दिये गए तीन लोगों को सुनायी गयी उम्रकैद की सजा।
July 12, 2021

हत्या के मामले में दोषी करार दिये गए तीन लोगों को सुनायी गयी उम्रकैद की सजा।

दरभंगा: द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार द्विवेदी ने सोमवार को हत्या के मामले में दोषी करार दिये गए तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है। कोर्ट ने हत्या के मामले में नगर थाना क्षेत्र के दोनार निवासी चंदन कुमार दास, मो. अशरफ एवं धीरज कुमार को दफा 302 के तहत उम्रकैद, दफा 364 के तहत 10 वर्ष कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड, दफा 201 के तहत तीन वर्ष कैद, एक हजार रुपए अर्थदंड तथा 120 बी के तहत उम्रकैद, 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ- साथ चलेंगी।

अभियोजन की ओर से एपीपी अरुण कुमार सिंह ने बहस की। श्री सिंह के अनुसार, अभियुक्तों के विरुद्ध नगर थाना क्षेत्र के दोनार चक करोरिया निवासी रोहित कुमार दास ने अपने भाई राहुल कुमार दास की हत्या का आरोप लगाया था। रोहित ने प्राथमिकी में कहा था कि 31 जनवरी 2018 को सभी अभियुक्तों ने उसके भाई का अपहरण पिस्टल का भय दिखाकर कर लिया था। वे उनके भाई को मोटरसाइकिल से दिलावरपुर ले गये। वहां पेड़ से बांधकर छुरा से बुरी तरह जख्मी कर उसकी हत्या कर लाश को पानी में छिपा दिया।

इस संबंध में मृतक के भाई ने 31 जनवरी 2018 को लहेरियासराय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। सभी अभियुक्त घटना के बाद से ही न्यायिक हिरासत में थे। एक अभियुक्त चंदन दास फरार है। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों ने गवाही दी। पुलिस अनुसंधानक ने एक मई 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में 18 जनवरी 2019 को आरोप गठन किया गया। दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य व प्रदर्शों के आधार पर अभियुक्तों को हत्या के आरोप में सजा सुनाई गई है। अभियुक्त चंदन कुमार दास पर 2013 में भी मृतक के पिता भरत दस की हत्या कर देने का आरोप था। वह घटना के कुछ महीने पहले अन्य केस में जेल से निकला था। सजा सुनाए जाने के बाद सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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