दहेज हत्या मामले में कोर्ट ने सास एवं पति को दिया दोषी करार।
दरभंगा: दहेज के लिए बीबी नासरीन परवीन की हत्या के मामले में पति तनवीर और सास समशा बेगम को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमबीर सिंह बघेल की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया है।
अपर लोक अभियोजक ललन कुमार के अनुसार वर्ष 2018 में घटित घटना की प्राथमिकी केवटी थाना कांड संख्या 117/18 दर्ज की गई थी, जिसका सत्रवाद संख्या-523/18 में विचारण पूर्ण कर दफा 304 (बी) 498 (ए) और डी पी एक्ट में मृतका के पति केवटी थाना के छतवन निवासी तनवीर और सास समशा बेगम को दोषी घोषित किया गया। वहीं पूर्व से जमानत पर रही सास समशा बेगम को काराधीन कर लिया। पति घटना के बाद से जेल में है। यह मामला सदर थाना क्षेत्र के बेलही निवासी मृतिका के चचेरे भाई एवरार अहमद ने केवटी थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।
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