दहेज प्रताड़ना के मामले में तीन को ढाई साल का कारावास।
दरभंगा: अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी दरभंगा करुणा निधि प्रसाद आर्य की अदालत ने विवाहिता आरती कुमारी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के जुर्म में पति राकेश गामी, ससुर जीबछ गामी, सास शीतल गामी को ढाई वर्ष के जेल की सजा और आठ हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह घटना लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज मुहल्ला की है। पीड़िता आरती ने दरभंगा के महिला थाना में 20 जून 2013 को एक लिखित आवेदन-पत्र देकर कहा था कि उसकी शादी 3 फरवरी 2012 काे सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी थाने के वन गांव के जीबछ गामी के बेटे राकेश गामी के साथ हुई थी।
उसकी शादी में उसके पिता ने काफी खर्चा किया। मगर शादी के बाद से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। इसके लिए कई बार पीड़िता के मायके वाले ने बातचीत भी की थी। मामले में आरोप पत्र पुलिस ने समर्पित किया और कोर्ट ने 28 जनवरी को संज्ञान लिया। आरोप गठन कर अभियोजन पक्ष से पांच गवाहों की गवाही हुई। उभय पक्ष के बहस के बाद एसडीजेएम आर्य ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा मुकर्रर की। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता महेश प्रसाद और एपीओ ने बहस की।
शॉर्ट सर्किट से लगी आग में, आधा दर्जन से अधिक घर जलकर राख।
दरभंगा: मंगलवार का दिन जिले के पतोर थाना क्षेत्र के खैरा गांव के लिए अमंगल साबित हुआ। यहां…