सात साल बाद आया फैसला, हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास।
दरभंगा: बुधवार को दरभंगा व्यवहार न्यायालय में एक सात साल पुराने मामले में फैसला आया। हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। दरअसल, प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले में सदर थाना क्षेत्र के काकरघाटी निवासी अजित कुमार यादव को दोषी करार दिया है।
उसे दफा 302 में उम्रकैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। इसके अलावा दफा 307 के तहत 10 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड, दफा 326 के तहत पांच वर्ष कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा दफा 341 के तहत एक महीने कैद की सजा सुनाई गयी है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर अलग-अलग सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बहस की।
श्री सिंह ने बताया कि उसी गांव के सचिन कुमार यादव ने अपने पिता देवनारायण यादव को छह फरवरी 2015 को तलवार से मारकर जख्मी करने का आरोप लगाते हुए सात फरवरी को सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसमें अभियुक्त सहित अर्जुन कुमार यादव, दिनेश यादव व दुखनी देवी को नमाजद आरोपी बनाया गया था। देवनारायण यादव की मौत पटना ले जाने के क्रम में मुसरीघरारी के पास हो गयी थी। पुलिस अनुसंधानक ने अजित कुमार यादव के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था व तीनों आरोपितों के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखा। अभियुक्त के विरुद्ध 10 फरवरी 2016 को न्यायालय में आरोप गठन किया गया। अभियोजन की ओर से 12 गवाहों ने गवाही दी।
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