शराब तस्करी के अभियुक्त को पांच वर्ष के कारावास की सजा।
दरभंगा: उत्पाद विभाग के विशेष न्यायालय उत्पाद कोर्ट संख्या-2 के विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह की अदालत ने शराब तस्करी के आरोप में अलीनगर के हरियट निवासी रती लाल महतो को पांच वर्ष कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। उत्पाद अधिनियम के अपर विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार ने गुरुवार को बताया कि शराब तस्करी मामले में अलीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी।
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