Home Featured धारा के गलत प्रयाेग पर सदर एसडीपीओ से कारणपृच्छा।
August 23, 2022

धारा के गलत प्रयाेग पर सदर एसडीपीओ से कारणपृच्छा।

दरभंगा: प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चतुर्थ दीपक कुमार की अदालत ने सिमरी थाने के एक आपराधिक मामले में अनुसंधानकर्ता अशोक कुमार सिंह और पर्यवेक्षणकर्ता डीएसपी सदर को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 333 का गलत प्रयोग करने के लिए कारणपृक्षा नोटिस जारी किया है।

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यह मामला सिमरी थानाकांड सं 45/22 से संबंधित है। काेर्ट ने अन्य अपराध धाराओं के साथ धारा 333 (सरकारी कर्मचारियों को गंभीर चोट कारित) को लगाए जाने पर प्रश्न चिह्न खड़ा किया है। न्यायिक पदाधिकारी कुमार ने कारण पृच्छा नोटिस में अंकित किया है कि जब किसी भी सरकारी कर्मियों के जख्म प्रतिवेदन में गंभीर चोट कारित नहीं किया गया है बल्कि साधारण तौर पर धक्का मुक्की की बात प्राथमिकी में अंकित की गई है तो भादवि की धारा 333 किस आधार पर लगाया गया है तथा आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया है।

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