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August 25, 2022

लोक शिकायत अधिकार अधिनियम को लेकर हुई बैठक।

दरभंगा: समाहरणालय अवस्थिब बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेदकर सभागार में जिलाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन की अध्यक्षता में बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 60 दिनों से अधिक एवं 45 दिनों से अधिक के लंबित मामलें, सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने वाले लोक प्राधिकार तथा जुर्माने की राशि की वसूली को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में बताया गया कि अभी तक अनेक लोक प्राधिकार ने अधिरोपित जुर्माना की राशि जमा नहीं करायी है और वे स्थानान्तरित भी हो गए। जुर्माने की राशि की वसूली के लिए संबंधित विभाग को पत्र प्रेषित करने एवं कार्यरत पदाधिकारी से जुर्माने की राशि की कटौती उनके वेतन से करने हेतु कोषागार को निदेशित किया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि लोक प्राधिकार को जन शिकायत के प्रति संवेदनशील बनना होगा। उन्होंने कहा कि जन शिकायत के अधिकतर मामलें राजस्व से संबंधित रहते हैं, जिनमें भू-मापी एवं अतिक्रमण वाद की संख्या सबसे ज्यादा है। अतः उन्होंने सभी अंचलाधिकरी को तत्परता से इन मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया।

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बैठक में बताया गया कि 60 दिनों से अधिक के 54 मामलें लंबित है तथा 45 कार्यदिवस से अधिक 55 मामलें लंबित है।

बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अजय कुमार, सदर अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकरी नयना एवं अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बिरौल नदिमूल सिद्दीकी, अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेनीपुर मनोज कुमार पवन के द्वारा बताया गया कि सुनवाई के दौरान कई लोक प्राधिकार निरंतर उपस्थित नहीं होते है, इसके कारण शिकायत का निष्पादन ससमय नहीं हो पाता है।

जिलाधिकारी ने सभी लोक प्राधिकार को सुनवाई के दौरान लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया तथा लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने के साथ ही वर्तमान मामलों का भी ससमय निष्पादन करते रहने का निर्देश दिया।

बैठक में उप विकास आयुक्त अमृषा बैंस, अपर समाहर्त्ता राजेश झा ‘‘राजा’’, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर स्पर्श गुप्ता, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गणेश कुमार, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अजय कुमार, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपुर शम्भू नाथ झा, अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल संजीव कुमार कापर सहित अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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