Home Featured एससी एसटी एक्ट के दो अभियुक्तों को तीन – तीन वर्ष की सुनायी गयी सजा।
August 30, 2022

एससी एसटी एक्ट के दो अभियुक्तों को तीन – तीन वर्ष की सुनायी गयी सजा।

दरभंगा: एससी – एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश हमबीर सिंह बघेल की अदालत ने दो अभियुक्तों को जातीय उत्पीड़न के जुर्म में 3 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है । विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार कुंवर ने बताया कि 20 मार्च 2012 को जाले थानाक्षेत्र के जोगियारा निवासी रीता देवी को अपने गाँव स्थित विधालय में गांव के हीं दोनों अभियुक्तों ने जाति सूचक गाली – गलौज देते हुए मारपीट किया था। इसकी प्राथमिकी जाले थाना में कांड संख्या 43/12 दर्ज कराया गया, जिसका विचारण कोर्ट में वाद संख्या 332/14 के तहत जारी था। न्यायालय में वाद विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से 5 गवाहों की गवाही कराई गई।

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इस मामले में मंगलवार को अदालत सुनवाई पूरी कर जाले थाना क्षेत्र के जोगियारा निवासी राजेन्द्र सिंह और गणेश सिंह उर्फ शंभू प्रसाद सिंह को स्पेशल जज श्री बघेल ने अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है ।

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