शराब तस्करी मामले में दो आरोपियों को पांच – पांच वर्ष की सजा।
दरभंगा: न्याय मंडल दरभंगा के उत्पाद अधिनियम कोर्ट नंबर 2 के विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को मनीगाछी थाना क्षेत्र के नजरा बाबू टोल निवासी अशोक कुमार सिंह और राजेन्द्र कुमार सिंह को उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) में 5 -5 वर्ष के कारावास और एक- एक लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अपर विशेष लोक अभियोजक उत्पाद संजय कुमार ने प्राथमिकी कांड में आरोप पत्र और संज्ञान के बाद विचारण के दौरान अभियोजन साक्ष्य कराकर अभियोजन पक्ष ने मामले को सत्य करार दिलाने में सफल रहा। विशेष लोक अभियोजक के मुताबिक दोनों अभियुक्त गांव में छिपा कर शराब की तस्करी करते थे। गुप्त सूचना पर मनीगाछी पुलिस छापेमारी के दौरान दोनों शराब तस्कराें को शराब तस्कर करते हुए गिरफ्तार किया था।
शॉर्ट सर्किट से लगी आग में, आधा दर्जन से अधिक घर जलकर राख।
दरभंगा: मंगलवार का दिन जिले के पतोर थाना क्षेत्र के खैरा गांव के लिए अमंगल साबित हुआ। यहां…