नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा।
दरभंगा: पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनय शंकर के न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए दरभंगा जिले के एक गांव निवासी को शुक्रवार को आजीवन सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना तीन अगस्त 2020 की है। महज ढाई साल की पीड़िता अपने घर के बाहर बहनों के साथ खेल रही थी। इसी बीच आरोपित गुड्डू झा आया और पीड़िता को बाइक पर बैठाकर ले गया। पीड़िता की मां जब बच्ची को खोजने निकली तो बच्ची पुल के पास बेहोश मिली। बच्ची को इलाज के लिए डीएमसीएच ले जाया गया। मामले में चार अगस्त 2020 को प्राथिमिकी दर्ज करायी गयी। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद आरोपित के विरुद्ध 23 अगस्त को आरोप गठन किया गया। अदालत ने बिहार पीड़ित प्रतिकर (संशोधित) स्कीम 2018 के तहत पीड़िता के पुनर्वास के लिए 10 लाख रुपये का भुगतान जिला विधिक सेवा प्राधिकार को करने का आदेश दिया है।
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