वाणिज्य कर विभाग द्वारा कोचिंग संस्थान पर की गई छापेमारी।
दरभंगा: गुरुवार को राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), दरभंगा अंचल, दरभंगा देवानन्द शर्मा द्वारा प्रेस नोट निर्गत करते हुए कहा कि राज्य कर आयुक्त सह सचिव के निर्देशानुसार वाणिज्य कर विभाग के टीमों यथा राज्यकर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), दरभंगा अंचल, देवानन्द शर्मा, राज्य कर सहायक आयुक्त संजय कुमार, सरिता कुमारी एवं प्राची प्रिया द्वारा खनका चौक, दरभंगा के निकट ग्रे मैटर कोचिंग संस्थान का औचक निरीक्षण किया गया।
समाचार लिखे जाने तक जाँच कार्य जारी था। उल्लेखनीय है कि कोचिंग एवं टयूटोरियल चलाने वाले निजी संस्थान बिहार माल सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत जिनका वित्तीय वर्ष में सकलावर्त 20 लाख रूपये से अधिक है वे एसजीएसटी 09 प्रतिशत एवं सीजीएसटी 09 प्रतिशत कुल – 18 प्रतिशत् सेवा कर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस तरह का औचक निरीक्षण और भी अन्य कोचिंग संस्थानों एवं टयूटोरियल संस्थानों पर हो सकता है।
उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान व्यवसायी के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात के आधार पर कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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