दुष्कर्म के अभियुक्त को सात वर्ष कारावास एवं अर्थदंड की सजा।
दरभंगा: जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामाकांत की अदालत ने दुष्कर्म के अभियुक्त अभिषेक कुमार को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक ललन कुमार के बताया कि पीड़िता की मां रेफरल अस्पताल मनीगाछी में पदस्थापित थी। जहां पीड़िता मां के साथ रहा करती थी। अस्पताल में फैमिली प्लानिंग काउंसलर के पद पर अभिषेक कुमार कार्यरत था। एपीपी कुमार ने यह भी बताया कि दोनों एक ही सरकारी क्वार्टर में अलग – बगल में रहते थे पीड़िता की मां का पैर टूट गया और वह मनीगाछी अस्पताल में भर्ती थी। पीड़िता सरकारी क्वार्टर में अकेली रहती थी। इसी का फायदा उठाकर अभियुक्त ने रात में घर में घुस कर उसके साथ दुष्कर्म किया।
कहा कि हम तुमसे शादी कर लेंगे। अभियुक्त न उसे दरभंगा के एक होटल में पत्नी बता कि कमरे लेकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई तो आरोपी न गर्भ को नष्ट करवा दिया और शादी करने से इंकार कर दिया। पीड़िता ने इसकी प्राथमिकी महिला थाना में कांड संख्या 117/2014 के तहत दर्ज करवाई। जिसमें 11 गवाहों की गवाही कराई गई। अदालत ने दुष्कर्मी को दुष्कर्म की घारा 376 में 7 वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्यों के साथ की बैठक।
दरभंगा: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष विनोद कुमार…