पति की हत्या के आरोपी पत्नी को उम्रकैद की सजा।
दरभंगा: जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी के न्यायालय ने मंगलवार को सदर थानाक्षेत्र के कटरहिया निवासी अमृत शर्मा की हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी पुष्पा शर्मा को उम्रकैद व 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
वहीं, दफा 328 के तहत पांच वर्ष कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पुष्पा शर्मा को न्यायिक हिरासत में मंडल कारा दरभंगा भेजने का आदेश दिया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने बहस की। श्री पंडित के अनुसार मृतक अमृत शर्मा के पिता राजू शर्मा ने सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर अपने पुत्र की हत्या जहर पिलाकर उसकी पत्नी पुष्पा शर्मा द्वारा करने का आरोप लगाया था।
इसी मामले का विचारण चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों ने गवाही दी। इसी मामलें में मृतक की पत्नी पुष्पा शर्मा को गत 22 अगस्त को दोषी करार दिया गया था। सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई थी।
न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों व प्रदर्शों के आधार पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपित महिला को यह सजा सुनाई है।
निःशुल्क विधिक सेवा शिविर आयोजित कर लोगों को किया जागरूक।
दरभंगा: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार त…