भांग बेचने के आरोप में पांच वर्ष कारावास सहित एक लाख अर्थदंड की सजा।
दरभंगा: न्यायमंडल दरभंगा के उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रथम सत्यभूषण आर्य की कोर्ट ने भांग बेचने के मामले में बहादुरपुर के बलभद्रपुर नवटोल निवासी देवेंद्र झा और मिथलेश झा को भांग बेचने के आरोप में दोषी घोषित कर 5 बर्षों का कारावास और एक-एक लाख जुर्माना की सजा सुनाया है। दोनों के पास से करीब एक किलो भांग बरामद हुई थी। वहीं, तीसरे मामले में कोर्ट ने उत्पाद थाना के नामजद अभियुक्त हरिपुर निवासी केदार मंडल के पुत्र राज कुमार मंडल को 6 वर्षों की सश्रम कारावास व 1 लाख जुर्माना की सजा सुनाई है।
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दरभंगा: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार त…