दहेज के लिए विवाहिता को उसके छह महीने की बेटी सहित जिंदा जला देने के मामले में पति व ससुर दोषी करार।
दरभंगा: जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने दहेज के लिए सोनी देवी उर्फ सोनदाय और उसकी छह माह की बेटी को निर्मम हत्या कर देने के आरोप में मृतका के पति संतोष महतो और ससुर राम विलास महतो को दोषी करार देते हुए मंडल कारा दरभंगा भेज दिया।
अभियोजन पक्ष का संचालन करने वाले अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने बताया कि सजा की अवधि का निर्धारण और उभय पक्ष की ओर से सजा की बिंदु पर बहस के लिए 15 सितम्बर को तिथि निर्धारित की गई है।
एपीपी पंडित ने बताया कि वर्ष 2017 में सोनी की शादी सदर थाना क्षेत्र के भालपट्टी ओपी अन्तर्गत मुरिया गांव के राम विलास महतो के पुत्र संतोष महतो के साथ हुई थी। उसे दो संतान हुई। दहेज के लिए प्रताड़ित कर केरोसीन छिड़क कर विवाहिता सोनी और छह माह की बेटी को पति, ससुर और ससुरारी पक्ष के लोगों ने जिंदा जलाकर मार डाला। मधुबनी जिले के लहेरियागंज निवासी मृतका सोनी के पिता गोपाल महतो के आवेदन पत्र पर सहायक थाना अध्यक्ष भालपट्टी ओपी को दिया, जिस पर 10 फरवरी 2019 को कांड संख्या 55/19 दर्ज किया गया।
निःशुल्क विधिक सेवा शिविर आयोजित कर लोगों को किया जागरूक।
दरभंगा: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार त…