Home Featured शराब मामले में दोषी करार दो आरोपियों को 5 पांच साल की कैद के साथ एक – एक लाख का अर्थदंड।
September 13, 2023

शराब मामले में दोषी करार दो आरोपियों को 5 पांच साल की कैद के साथ एक – एक लाख का अर्थदंड।

दरभंगा: शराब मामले में दो आरोपितों को दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने पांच वर्ष की कैद एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा दी है। विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय ने बुधवार को अवैध रूप से विदेशी शराब रखने के आरोप में कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के मनोरीपुर निवासी मनोज राय को दोषी पाते हुए सजा सुनायी।

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अर्थदंड की राशि नहीं भुगतान करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद हेमंत कुमार ने बहस की। उन्होंने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध 2020 में 18.36 लीटर विदेशी शराब रखने के आरोप में कुशेश्वरस्थान थाना में मामला दर्ज हुआ था। अभियुक्त के विरुद्ध 13 अप्रैल 2022 को न्यायालय में आरोप गठन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाहों ने गवाही दी। न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवां प्रदर्शों के आधार पर उभय पक्ष की ओर से न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई के बाद उपयुर्क्त सजा सुनाई गई है।वहीं, एक अन्य मामले में बहेड़ा थाना क्षेत्र के हावीभौआर निवासी श्याम चंद्र महतो को 2.5 लीटर देसी शराब रखने के आरोप में दोषी पाते हुए पांच वर्ष की कैद व एक लाख रुपये अर्थदंड अर्थदंड की सजा सुनायी गई।

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