नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दस वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा।
दरभंगा: पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने गुरुवार को नगर थाना क्षेत्र के एक अभियुक्त को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में धारा 363 के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।
वहीं, धारा 376 के तहत 10 वर्ष की कैद व तीन हजार रुपये अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास व तीन हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने अपने आदेश में पीड़िता को चार लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित व सहियोगी अधिवक्ता शोभा कुमारी ने पक्ष रखा। श्री पराजित के अनुसार पीड़िता के अभिभावक ने 19 जुलाई 2019 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्यों के साथ की बैठक।
दरभंगा: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष विनोद कुमार…