पॉक्सो एक्ट के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा।
दरभंगा: पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने मंगलवार को कमतौल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी फरीद शेख को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए दफा 376 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है।
वहीं, दफा 506 के तहत दो वर्ष सश्रम कैद व तीन हजार रुपये अर्थदंड तथा दफा 4 (1) पॉक्सो अधिनियम के तहत 10 वर्ष सश्रम कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बहस की। श्री पराजित के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध कमतौल थाने में 21 अगस्त 2020 को पीड़िता के परिजन ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियुक्त पर आरोप है कि वह 14 वर्ष की लड़की को अपनी बहन की शादी में गाना गाने के लिए बुलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
शत-प्रतिशत मतदान के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन।
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