नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में बीस साल सश्रम कैद एवं अर्थदंड की सजा।
दरभंगा: पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार के न्यायालय ने नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में गुरुवार को दरभंगा जिले के एक गांव निवासी दुष्कर्मी को दफा 376 में 20 वर्ष सश्रम कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड व पॉक्सो अधिनियम में 20 वर्ष सश्रम कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है।
मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बहस की। श्री पराजित के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध महिला थाने में मार्च 2020 में पीड़िता के परिजन ने केस दर्ज कराया था। अभियुक्त 27 मार्च 2020 से ही न्यायिक हिरासत में है। पुलिस अनुसंधानक ने 22 जून 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। न्यायालय ने दो फरवरी 2021 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप गठन किया। अभियोजन की ओर से सात गवाहों ने गवाही दी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्यों के साथ की बैठक।
दरभंगा: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष विनोद कुमार…