Home Featured नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में अदालत ने सुनाई 20 वर्षों के कठोर कारावास की सजा।
January 23, 2024

नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में अदालत ने सुनाई 20 वर्षों के कठोर कारावास की सजा।

दरभंगा: पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र निवासी राजा सहनी के पुत्र केदार सहनी को 20 वर्षों का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया।

इसके अलावा पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना से आर्थिक सहायता स्वरूप छह लाख रुपये भुगतान करने का आदेश पारित किया। यह राशि पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

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अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर गत 18 जनवरी को ही अभियुक्त को भादवि की धारा 376(2) और पाक्सो एक्ट की धारा 4, 6 में दोषी करार दिया था।

मंगलवार को कोर्ट ने दोषी को पाक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 वर्ष, धारा 4 में 10 वर्ष तथा भादवि की धारा 376(2) में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं तीनों धाराओं में क्रमशः 10-10 हजार रुपये अर्थदंड देने का आदेश दिया।

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स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया कि जनवरी 20 की रात नाबालिग घर में पांच वर्ष के भाई के साथ सोई थी। अचानक रात 11 बजे अभियुक्त ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया। धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो पूरे परिवार की हत्या कर देंगे। डर से उसने किसी को नहीं बताया। जब गर्भवती हो गई तो मां के पूछने पर जानकारी दी।

स्वजन ने अभियुक्त के परिवार वालों से शिकायत की तो मारपीट की। पंचों की बात भी नहीं मानी। इसके बाद पीड़िता की मां ने महिला थाने में प्राथमिकी ( 22/20) दर्ज कराई। मेडिकल जांच में वह गर्भवती पाई गई।

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बाद में उसने एक मृत शिशु को जन्म दिया। कोर्ट के आदेश पर मृत बच्चे और अभियुक्त का डीएनए टेस्ट कराया गया तो समान पाया गया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल 10 गवाहों का प्रतिपरीक्षण कराया गया।

इसमें पीड़िता और उसकी मां के अलावा सारे गैर सरकारी गवाह पक्षद्रोही हो गए। मगर डीएनए जांच रिपोर्ट ने घटना को सत्य साबित किया। अंतत: अदालत ने दुष्कर्म के जुर्म में दोषी को सजा सुनाई।

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